आप सभी जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करवा ले नही तो आपको भी दिक्कत के साथ धन हानि हो सकती है।
जितनी जल्दी हो सके करें
आधार कार्ड आज कल हर छोटे -बड़े कामों के लिए जरूरी हो गया है. इसलिए अब आपको अपने पैन से आधार कार्ड को भी लिंक कराने की जरूरत है जिसकी इसकी अंतिम तिथि 1000 रुपये चार्ज के साथ 31 मार्च 2023 है. अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करवातें तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले भी तो तमाम काम आधार के पैन कार्ड से बिना जुड़ा हुए हो ही रहे थे. दोनों कार्ड को जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा. चलिए जानते हैं.
पैन को आधार से लिंक करने के पीछे क्या तर्क है?
आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा तब की जब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं या कई लोगों के पैन कार्ड का नंबर एक ही है। यानी आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है।
पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?
• अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो अपने पैन को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
• यदि आप गैर भारतीय हैं,
अब इससे होने वाले नुकसान को समझिए।
•आपका डीमैट खाता जल्द ही बंद हो सकता है।
• पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी.
• रुके हुए रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी.
• पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी.
• इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है.
• अगर पैन कार्ड आपका निष्क्रिय हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा या आपको मोटा हर्जाना भरना पड़ेगा जो कि रु 10,000 तक हो सकता है।
• अगर आपका पुराना पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आप नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपका सिबिल रिकोर्ड खत्म हो जाएगा जिससे आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी।
सेबी ने निवेशकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी किया
इसका सीधा सा जवाब ये है कि पैन शेयर बाजार में सभी लेनदेन के लिए एक जरूरी पहचान के तौर पर काम करता है साथ ही ये केवाईसी का भी हिस्सा है, इसलिए सभी मौजूदा निवेशकों को पहले अपने पैन को अपने आधार के साथ जोड़ना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत सभी लोगों को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है।
अगर आप पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे.
पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना 10000 तब का भरना पड़ सकता है।
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